Delegation of Financial Powers
Date
2023-09-14
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Central Sanskrit University, New Delhi
केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
Abstract
Description
The document outlines financial powers delegated across 18 schedules, covering different departments such as administrative expenses, library, student welfare, IT, publications, medical reimbursements, student fees, provident fund advances, academic tours, and more. It clearly states that all expenditures must comply with existing budget provisions, regulations, and require prior approval from the competent authority. Authorized officials—including the Vice-Chancellor, Deans, Registrar, Finance Officer, Controller of Examinations, Librarian, Directors, and Heads of Departments—are empowered to approve expenditures within their respective functional areas. This ensures a more efficient and accountable administrative system within the University.
इस दस्तावेज़ में कुल 18 अनुसूचियों के माध्यम से विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों जैसे प्रशासनिक व्यय, पुस्तकालय, छात्र कल्याण, आईटी, प्रकाशन, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, छात्र शुल्क, पीएफ अग्रिम, शैक्षणिक यात्रा आदि से संबंधित वित्तीय शक्तियाँ विस्तार से वर्णित हैं। इसमें यह भी सुनिश्चित किया गया है कि सभी व्यय मौजूदा बजट प्रावधान, नियमावली और सक्षम प्राधिकारी की पूर्वानुमोदन के अधीन ही किए जाएंगे। सभी अधिकृत अधिकारी, जैसे कि कुलपति, अधिष्ठाता, कुलसचिव, वित्त अधिकारी, परीक्षा नियंत्रक, पुस्तकालयाध्यक्ष, निदेशकगण तथा संबंधित विभागाध्यक्षों को उनके दायित्व क्षेत्र में नियत सीमा तक व्यय अनुमोदन की शक्ति दी गई है, जिससे विश्वविद्यालय की प्रशासनिक कार्यप्रणाली अधिक प्रभावशाली और उत्तरदायी बन सके।
इस दस्तावेज़ में कुल 18 अनुसूचियों के माध्यम से विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों जैसे प्रशासनिक व्यय, पुस्तकालय, छात्र कल्याण, आईटी, प्रकाशन, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, छात्र शुल्क, पीएफ अग्रिम, शैक्षणिक यात्रा आदि से संबंधित वित्तीय शक्तियाँ विस्तार से वर्णित हैं। इसमें यह भी सुनिश्चित किया गया है कि सभी व्यय मौजूदा बजट प्रावधान, नियमावली और सक्षम प्राधिकारी की पूर्वानुमोदन के अधीन ही किए जाएंगे। सभी अधिकृत अधिकारी, जैसे कि कुलपति, अधिष्ठाता, कुलसचिव, वित्त अधिकारी, परीक्षा नियंत्रक, पुस्तकालयाध्यक्ष, निदेशकगण तथा संबंधित विभागाध्यक्षों को उनके दायित्व क्षेत्र में नियत सीमा तक व्यय अनुमोदन की शक्ति दी गई है, जिससे विश्वविद्यालय की प्रशासनिक कार्यप्रणाली अधिक प्रभावशाली और उत्तरदायी बन सके।
Keywords
Financial Delegation, University Administration, Financial Powers, Budget Allocation, Expenditure Control, Financial Rules, वित्तीय प्रत्यायोजन, विश्वविद्यालय प्रशासन, वित्तीय शक्तियाँ, बजट आवंटन, व्यय नियंत्रण, वित्तीय नियम